-
☰
No image found.
राजस्थान: विधिक जागरूकता शिविर में विद्यार्थियों को बाल संरक्षण कानूनों की जानकारी
- Photo by : social media
संक्षेप
राजस्थान: राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार ‘परिवर्तनकारी मंगलवार—विद्यालयों में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम’ के तहत मंगलवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,
विस्तार
राजस्थान: राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार ‘परिवर्तनकारी मंगलवार—विद्यालयों में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम’ के तहत मंगलवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चूंटीसरा में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड,नागौर रजनी मीणा, सदस्य जगदीश जांगू एवं सदस्य राधा ने विद्यार्थियों को ‘शोषण के खिलाफ आवाज उठाएं, स्वयं अपने रक्षक बनें—अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श समझें, सुरक्षित रहें’ विषय पर जागरूक किया। उन्होंने विद्यार्थियों को अच्छे एवं बुरे स्पर्श में अंतर, शारीरिक एवं मानसिक सुरक्षा, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने तथा बाल संरक्षण से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। इस दौरान पॉक्सो अधिनियम, 2012, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015, भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रासंगिक प्रावधान, बाल अधिकार, शिकायत एवं रिपोर्टिंग के उपलब्ध माध्यम तथा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही बाल संरक्षण में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया। विद्यालय के प्राचार्य माना राम पचार ने विद्यार्थियों को विधिक साक्षरता के महत्व की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। अतिथियों ने विद्यालय के अनुशासन एवं शैक्षिक प्रबंधन की सराहना की।
