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उत्तर प्रदेश: यूपी में प्रशासक बने ग्राम प्रधानों को नहीं मिलेगा मानदेय, शासन ने नियम का दिया हवाला

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उत्तर प्रदेश  Published by: Anand Kumar (UP) , उत्तर प्रदेश  Edited By: Kunal Tewatia, Date: 13/08/2026 10:03:25 am Share:
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  • Published by.: Anand Kumar (UP) ,
  • Edited By.: Kunal Tewatia,
  • Date:
  • 13/08/2026 10:03:25 am
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संक्षेप

उत्तर प्रदेश: प्रशासक बनाए गए ग्राम प्रधानों को मानदेय देने का नियम नहीं है। इसलिए मानदेय जारी रखने की उनकी मांग पूरी होने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। मई में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने

विस्तार

उत्तर प्रदेश: प्रशासक बनाए गए ग्राम प्रधानों को मानदेय देने का नियम नहीं है। इसलिए मानदेय जारी रखने की उनकी मांग पूरी होने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। मई में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें प्रशासक बना दिया गया था। शासन के सूत्रों के मुताबिक, प्रशासकों को ग्राम प्रधान का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इसलिए उन्हें मानदेय अभी नहीं मिल सकता. बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में 58213 ग्राम पंचायतें, 827 क्षेत्र पंचायतें और 75 जिला पंचायतें हैं। 

प्रधानों को प्रतिमाह 5000 रूपए देने का प्रावधान है. इसी तरह ब्लॉक प्रमुखों को 11300 रूपए और जिला पंचायत अध्यक्षों को 15500 रूपए प्रतिमाह मानदेय मिलता है। लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अब यह पदाधिकारी निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं रह गए है।  जब भी एडीओ पंचायत प्रशासक बनाए गए तो उन्हें भी कोई मानदेय नहीं दिया जाता था। 


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