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उत्तर प्रदेश: यूपी पंचायत चुनाव: हाईकोर्ट ने 3 महीने में चुनाव कराने के दिए आदेश, निवर्तमान प्रधान प्रशासक बने रहेंगे
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संक्षेप
उत्तर प्रदेश: ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि तीन महीने के भीतर चुनाव कराए जाएं–हाईकोर्ट ने कहा कि निवर्तमान ग्राम प्रधान ही प्रशासक के रूप में काम करते रहेंगे
विस्तार
उत्तर प्रदेश: ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि तीन महीने के भीतर चुनाव कराए जाएं–हाईकोर्ट ने कहा कि निवर्तमान ग्राम प्रधान ही प्रशासक के रूप में काम करते रहेंगे–करीब तीन घंटे की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की डिवीजन बेंच ने सुनाया–कुल 11 याचिकाओं में समय से पंचायत चुनाव कराने और प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिनमें 6 जनहित याचिकाएं भी शामिल हैं –जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की डिवीजन बेंच इन सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रही थी–याचिकाओं में योगी सरकार के 25 मई के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया था–इन मामलों में यूपी सरकार निदेशक पंचायती राज, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और जिला पंचायती राज अधिकारी को पक्षकार बनाया गया है–इससे पहले शुक्रवार को हुई सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट पर असंतोष जताया था–कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि रिपोर्ट फील्ड में जाकर तैयार नहीं की गई, बल्कि दफ्तर में बैठकर तैयार की गई है।
